राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का वेतन कितना है? राष्ट्रपति के कार्य

भारत में राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है. राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है. भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होता है. परन्तु राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका देश का प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमडल होता है.  तो आज हम आपसे Rashtrapati ka Chunav Kaise Hota Hai? राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? के बारे में बात करेंगे.

राष्ट्रपति केवल नाममात्र का प्रमुख कार्यपालक होता है. वस्ताविक कार्यपालक देश का प्रधानमंत्री होता है. प्रधानमंत्री मंत्री परिषद् का नेता होता है, वह मत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है. साधारण भाषा में कहा जाए तो, राष्ट्रपति एक मोहर के समान होता है, प्रधानमंत्री ही देश का वास्तविक शासक होता है.

राष्ट्रपति किसे कहते हैं? 

भारतीय गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है. राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है. भारतीय संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से से ही किये जाते हैं. संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है. वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी है. देश में आपातकाल, युद्ध, शान्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करता है.

संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है. लेकिन वह नाममात्र का कार्यपालक होता है, वास्तविक कार्यपालक प्रधानमंत्री होता है.    भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है. राष्ट्रपति पद प्राप्त करने का कोई तय सीमा नहीं है, अधिकतम कितनी बार भी राष्ट्रपति पद प्राप्त कर सकते हैं.

राष्ट्रपति के लिए योग्यता 

  • उम्मीदवार भारत का नागरिक हो.
  • आवेदक की उम्र 35 वर्ष से अधिक हो.
  • अभ्यर्थी का नाम मतदाता सूची में हो.
  • उम्मीदवार लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किये जाने योग्य हो.
  • चुनाव के समय किसी सरकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए.

राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? 

भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है. राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है. जिसमें भारतीय संसद के दोनो सदनों (लोक सभा और राज्य सभा) तथा राज्य की विधायिकाओं/विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं. राष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान के द्वारा होता है.

चुनाव प्रणाली में मत आवण्टित करने के लिए एक फार्मूला का इस्तेमाल किया गया है. ताकि हर राज्य की जनसंख्या और उस राज्य से विधानसभा के सदस्यों द्वारा मत डालने की संख्या के बीच एक अनुपात रहे. अगर किसी वजह से किसी भी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त नहीं होती है, तो एक स्थापित प्रणाली है जिससे हारने वाले उम्मीदवारों को प्रतियोगिता से हटा दिया जाता है. हराने वाले उम्मीदवारों के मिले मत अन्य उम्मीदवारों के बीच तब तक हस्तान्तरित होता है, जब तक किसी एक उम्मीदवार को बहुमत नहीं प्राप्त हो जाता.

पद-धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम नयायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों के सम्मुख शपथ लेना पड़ता है. राष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है. निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किये गए कार्य अवैध नहीं होते हैं.

राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 

भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है. राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक पद घारण करता है. अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बने रहते हैं, जब तक दुसरे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता.

राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है?

वर्त्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रूपये प्रतिमाह है. वेतन के अलावे सरकारी आवास, यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते दिया जाता है. इनका वेतन आयकर से मुक्त होता है. कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है. राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रूपये वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है.

राष्ट्रपति के कार्य 

  • नियुक्ति सम्‍बंधी अधिकार
  • कार्यपालिका शक्तियां
  • विधायी शक्तियां
  • संसद में मोनोनीत सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार
  • अध्‍यादेश जारी करने का अधिकार
  • सैनिक शक्ति
  • राजनैतिक शक्‍ति
  • क्षमादान की शक्ति
  • राष्‍ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ
  • राष्ट्रपति की वीटो शक्ति

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