प्रत्येक ग्राम पंचायत में गाँवों के विकास के लिए एक ग्राम प्रधान होता है, जिसे मुखिया कहते हैं. मुखिया ग्राम पंचायत का प्रधान व्यक्ति होता है. उनका काम गाँवों का विकास करना होता है, जैसे गाँवों में सड़क, पानी, बिजली आदि की व्यवस्था करना. और सरकारी योजनाओं को गांवों के जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाना. मुखिया की नियुक्ति पंचायत चुनाव के द्वारा होती है. अब आपके मन में सवाल होगा कि मुखिया का वेतन कितना मिलता है? तो आज आप इसी के बारे में जानेंगे कि Mukhiya ki Salary Kitni Hoti Hai?
मुखिया किसे कहते हैं?
मुखिया ग्राम पंचायत के प्रधान व्यक्ति को कहते हैं, इसे ग्राम प्रधान के नाम से भी जाना जाता है. पंचायती राज अधिनियम के तहत गाँवों के विकास के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक मुखिया का होता है. ग्राम प्रधान या मुखिया एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली सभी गांवों का प्रधान नागरिक होता है. जो गाँवों की समस्याओं को सुलझाती है और ग्राम विकास का कार्य करती है. गाँवों में सड़क, पानी, बिजली आदि की व्यवस्था करवाती है. इसके अलावे जब कभी गाँवों में किसी प्रकार का विवाद होता है, उसका भी समाधान करती है.
मुखिया का वेतन कितना है?
मुखिया का वेतन 2500 रूपये प्रतिमाह है. सभी राज्यों में ग्राम पंचायत मुखिया का वेतन अलग-अलग है. राज्य सरकार समय-समय पर मुखिया के वेतन में बढ़ोतरी करती है.
मुखिया का चुनाव कैसे होता है?
ग्राम प्रधान/ मुखिया का चुनाव पंचायत चुनाव के द्वारा होता है. प्रत्येक पांच वर्ष में सरकार पंचायत चुनाव करवाती है. पांच वर्ष के अंतराल में होने वाली पंचायत चुनाव में जनता के प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा मुखिया का चुनाव होता है.
पंचायत चुनाव में एक पंचायत से मुखिया पद के लिए कई उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, जनता अपनी इच्छा से अपनी पसंद की उम्मीदवार को वोट या मत देती है. जिस उम्मीदवार का गाँव के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार होता है, उन्हें जनता पसंद करती है. यानि जिस उम्मीदवार की छवि गाँव में अच्छी होती है, उन्हें अधिक-अधिक मत मिलता है.
मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतगणना (वोट की गिनती) होती है. मतगणना से पता चलता है कि किस उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ. जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट/ मत प्राप्त होता है, वह विजयी घोषित होता है. विजयी उम्मीदवार ग्राम पंचायत का मुखिया बनता है.
मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए योग्यता
- उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए.
- उसके साथ ही उम्मीवार का नाम मतदाता सूची में होनी चाहिए.
- मुखिया उम्मीदवार उस ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए, जिस ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ना चाहता है.
मुखिया के कार्य
- मुखिया का कार्य अपने ग्राम पंचायत के सभी गाँवों का विकास करना होता है.
- अपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली गांवों में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा आदि की व्यवस्था करवाना.
- ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करना और उनकी अध्यक्षता करना.
- वर्ष में कम से कम ग्राम सभा की चार बार बैठक आयोजित करना
- सरकारी योजनाओं का लाभ गाँवों के जरुरतमंदों तक पहुँचाना.
- गाँवों में होने वाली सरकारी निर्माण कार्यों को कार्यान्वित करवाना. जैसे, सड़क, नाली, चबूतरें, तालाब, कुँए आदि निर्माण कार्य को करवाना.
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