झारखण्ड फसल राहत योजना क्या है? Jharkhand Fasal Rahat Yojana Online Apply Kaise Kare? फसल राहत योजना का लाभ

अनियमित मानसून व सुखाड़ की आशंका या स्थिति को देखते हुए झारखण्ड सरकार ने फसल राहत योजन लागू की है. इस योजना के तहत फसल क्षति का आकलन करके, झारखण्ड राज्य के किसानों को सरकार मुआवजा देगी. तो आज आप जानेंगे कि Jharkhand Fasal Rahat Yojana Kya Hai? फसल राहत योजना का लाभ/ Jharkhand Fasal Rahat Yojana Online Apply Kaise Kare?

झारखण्ड फसल राहत योजना क्या है?

झारखण्ड राज्य में कम बारिश, सुखाड़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने फसल राहत योजना शुरू की है. इस फसल राहत योजना के तहत झारखण्ड सरकार फसल क्षति का आकलन कर राज्य के किसानों को मुआवजा देगी. इस योजना में राज्य में उत्पादित होनेवाले प्रमुख खरीफ फसल जैसे- धान और मक्का एवं रबी फसल गेंहूँ, सरसों, चना और आलू को शामिल किया गया है.

इस योजना के तहत 30 से 50 प्रतिशत तक की फसल क्षति होने पर किसानों को प्रति एकड़ में 3 हजार रूपये (अधिकतम 15 हजार रूपये) और 50 प्रतिशत या इससे अधिक तक की फसल क्षति होने पर प्रति एकड़ 4 हजार रूपये (अधिकतम 20 हजार रूपये) की सहायता राशि दी जाएगी. सहायता राशि डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर (Direct Benefit Transfer) के तहत किसानों के बैंक खाते में दी जायेगी. यह जानकारी राज्य के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री में दी है.

फसल राहत योजना क्या है?

कम बारिश, अनियमित मानसून के कारण झारखण्ड के किसानों को खरीफ फसलों में काफी नुकसान हुई है. विशेषकर धान जैसी खरीफ फसल की क्षति हुई. किसान धान की बुआई किये, लेकिन अनियमित मानसून की वजह से धान का बिचड़ा/ पौधा पीला हो रहा है. खरीफ फसलों की क्षतिसुखाड़ की आशंका को देखते हुए झारखण्ड सरकार ने फसल राहत योजना शुरू की है. इस योजना के तहत राज्य के किसानों को फसल क्षति का आकलन करके, सहायता राशि प्रदान की जाएगी.

झारखण्ड फसल राहत योजना का लाभ

  • फसल राहत योजना का लाभ झारखण्ड राज्य के सभी किसानों मिलेगा.
  • झारखण्ड  फसल राहत योजना के तहत 30 से 50 प्रतिशत तक की फसल क्षति होने पर किसानों को प्रति एकड़ में 3 हजार रूपये (अधिकतम 15 हजार रूपये)  सहायता राशि प्रदान की जाएगी.
  • 50 प्रतिशत या इससे अधिक की फसल क्षति होने पर प्रति एकड़ 4 हजार रूपये (अधिकतम 20 हजार रूपये) की सहायता राशि दी जाएगी.
  • फसल राहत योजना की सहायता राशि डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर (Direct Benefit Transfer) के तहत किसानों के बैंक खाते में दी जायेगी.
  • इस योजना के तहत केवल प्राकृतिक आपदा से होने वाली फसल क्षति के मामले में किसानों को सुनिश्चित वित्तीय सहायता प्रदान किया जायेगा.
  • फसल राहत योजना में सभी रैयत एवं बटाईदार किसानों (जिनकों रैयत से सहमति पत्र प्राप्त हो) को शामिल किया गया है.

Jharkhand Phasal Rahat Yojana Online Apply Kaise Kare?

फसल राहत योजना के लाभार्थी किसान ऑनलाइन निबंधन एवं ऑनलाइन आवेदन झारखण्ड फसल राहत योजना के ऑफिसियल वेबसाइट या वेब पोर्टल jrfry.jharkhand.gov.in पर स्वयं कर सकते हैं. इसके अलावे किसान प्रज्ञा केंद्र पर 40 रूपये शुल्क देकर निबंधन या आवेदन करा सकते हैं. योजना का पंजीकरण व आवेदन करने के लिए किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा.

फसल राहत योजना के लिए जरुरी डॉक्यूमेंट

  • आधार कार्ड
  • वोटर कार्ड
  • पैन कार्ड
  • बैंक अकाउंट नंबर व बैंक IFSC कोड
  • जमीन का कागजात
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • राशन कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र

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