दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 क्या है? RPWD Act 2016 in Hindi

दिव्यांग व्यक्तियों के समान अधिकार एवं सम्मान हेतु, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित किया गया है. इस अधिनियम के तहत दिव्यांग या विकलांग लोगों को सरकारी व गैर-सरकारी सभी योजनाओं, लाभों में आरक्षण दिया जाता है. जैसे- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों हेतु 4% सीट आरक्षित होता है. तो आज आप जानेंगे कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 क्या है? RPWD act 2016 in Hindi.

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 क्या है?

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) के अंतर्गत आता है. यह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 1995 का संशोधित नया रूप है. 1995 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में केवल 7 अश्क्त्ताएँ यानि विकलांगता (Disability) थी. लेकिन 2016 की आरपीडब्लूडी एक्ट के तहत कुल 21 विकलांगता है. पहले की एक्ट में कुल 14 ओर विकलांगता जोड़ दी गयी है.

इस एक्ट में बच्चे की शारीरिक दिव्यांग का प्रयोग होता है. इसके तहत 6-18 आयु वर्ष के सभी विकलांग बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दिया जाता है. संशोधित नयी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत लगभग 70 से 100  करोड़ लोगों को लाभ प्राप्त होगा.

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की विशेषताएँ

  • दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में कुल 21 विकलांगता (disabilities) हैं.
  • इस एक्ट के तहत दिव्यांग लोगों को सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण मिलेगा.
  • लेकिन सरकारी नौकरी में आरक्षण पाने के लिए 40% की विकलांगता होनी चाहिए.
  • 6 से 18 आयु वर्ष के सभी विकलांग बच्चों को अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा दिया प्रदान किया जायेगा.
  • RPWD Act, 2016 के तहत 70-100 करोड़ विकलांग लोगों को लाभ मिलेगा.
  • बच्चे में शारीरिक दिव्यांगता (students with physical disability) का प्रयोग दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में होता है.

RPWD Act 2016 in Hindi

15 जून, 2017 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 लागु किया गया. जिसमें कुल 21 अश्क्ताओं/ विकलांगता को शामिल किया गया. यह ministry of social justice and empowerment के अंतर्गत आता है. आरपीडब्लूडी एक्ट 2016 बच्चे की शारीरिक दिव्यांगता का प्रयोग करता है. इस एक्ट के तहत सभी विकलांग बच्चों को 6-18 आयु वर्ष तक नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध होगा. इसके अलावे इस एक्ट के तहत लगभग एक सौ करोड़ दिव्यांग लोगों को लाभ मिलेगा.

RPWD Act 2016 ki Disability/ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की विकलांगता

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPWD act), 2016 में कुल 21 विकलांगता (disabilities) हैं,

  1. Blindness (अंधापन)
  2. Low Vision (कम दृष्टि)
  3. Leprosy Cured Person (कुष्ट रोग से पीड़ित व्यक्ति)
  4. Hearing impairment (श्रवण बाधित)
  5. Locomotor Disability (गतिक विकलांगता)
  6. Dwarfism (बौनापन)
  7. Mental illness (मानसिक बीमारी)
  8. Intellectual Disability (बौद्धिक विकलांगता)
  9. Cerebral Palsy (मस्तिष्क पक्षघात)
  10. Autism spectrum Disorder (आटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर)
  11. Chronic Neurological condition (क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थिति)
  12. Muscular Dystrophy (मांसपेशीय दुर्विकास)
  13. Specific Learning Disability (विशिष्ट सीखने की अक्षमता)
  14. Multiple Sclerosis (मल्टीप्ल स्क्लेरोसिस)
  15. Thalassemia (थैलासीमिया)
  16. Speech and Language Disability (भाषण और भाषा  विकलांगता)
  17. Hemophilia (हीमोफिलिया)
  18. Sickle sell Disease (सिकल सेल रोग)
  19. Multiple Disabilities (एकाधिक विकलांगता)
  20. Parkinson’s Disease (पार्किन्संस रोग)
  21. Acid attack Victim (एसिड अटैक पीडिता)

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